पंजाब में DC और SSP को सरकारी रिहायश खाली करने के आदेश! पढ़ें पूरा मामला
punjabkesari.in Thursday, Oct 02, 2025 - 09:13 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मालेरकोटला ज़िले में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास उपलब्ध न करवाने को लेकर बुधवार को पंजाब सरकार के खिलाफ सख्ती दिखाई है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार ने मालेरकोटला के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एसएसपी) को सरकारी आवास खाली करने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग की थी।
चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने साफ कहा कि न्यायिक आदेश को प्रशासनिक फैसले से रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के पास सिर्फ दो विकल्प हैं - या तो आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए या उसकी पालना की जाए। आदेश वापस लेने का कोई विकल्प नहीं है।
यह मामला मालेरकोटला बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। अदालत ने पहले ही 12 सितंबर को आदेश दिया था कि डीसी के कब्जे वाले गेस्ट हाउस और एसएसपी का आवास तुरंत खाली करवा कर जिला एवं सत्र जज को सौंपा जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका (रीकॉल एप्लिकेशन) को खारिज करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है।