Jalandhar: त्योहारों पर इस समय के बीच ही चला पाएंगे पटाखे, जारी हुए Order

punjabkesari.in Saturday, Oct 21, 2023 - 01:30 PM (IST)

जालंधर : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय तय कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जालंधर जिले की सीमा के भीतर अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व त्योहारों के अवसर पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पटाखों या अन्य विस्फोटक सामग्री का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री नहीं कर सकेगा।

जारी आदेशों के अनुसार दशहरे पर शाम 6 से 7 बजे तक, दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन) पर सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस और नया साल रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक निर्धारित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आतिशबाजी का प्रदर्शन निर्धारित समय के दौरान ही हो तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। इन आदेशों की पालना एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा दशहरा के अवसर पर जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाए कि रेलवे फाटकों के आसपास भीड़ एकत्र न होने दी जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसलिए संबंधित इलाकों के डीएसपी और थानेदारों को पूरी निगरानी रखने और इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साइलेंस जोन (अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान) के 500 मीटर के दायरे में किसी भी समय पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में ऐसे गांव के सीमांकन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 3 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Kamini

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