डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने रेस्तरां, क्लब व बार के लिए जारी किए नए आदेश

punjabkesari.in Saturday, Mar 05, 2022 - 07:54 PM (IST)

जालंधर : जालंधर के डिप्टी कमिश्नर पुलिस जसकिरणजीत सिंह तेजा ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्तरां, क्लब, बार, पब और इसी तरह के अन्य खाने-पीने वाले स्थानों में रात 11 बजे के बाद भोजन और शराब का आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी ग्राहक को रात 11 बजे के बाद रेस्तरां, क्लब, बार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन रेस्तरां, क्लब, बार और पब के पास लाइसेंस हैं, उन्हें रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंद कर देना होगा। यदि शराब की दुकान के साथ कोई अहाता है तो उसे भी लाइसेंस की निर्धारित शर्तों के अनुसार रात 11 बजे पूरी तरह से बंद करना होगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आवाज वाले साधान जैसे डी.जे., लाइव ऑर्केस्ट्रा/ सिंगर्स आदि को रात 10 बजे बंद कर देने चाहिए या उनका वॉल्यूम कम कर देनी चाहिए। रात 10 बजे तक किसी भी इमारत या परिसर की चार दीवारी से बाहर कोई आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये आदेश 7 मार्च 2022 से 6 मई 2022 तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Kamini

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