सुमेध सैनी के खिलाफ मोहाली कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

punjabkesari.in Friday, Dec 25, 2020 - 11:23 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने व उसकी लाश को खुर्द-बुर्द करने के मामले में पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी के खिलाफ मोहाली की अदालत में ट्रायल शुरू होगा।

पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी के खिलाफ धारा 302, 364, 201, 344, 330, 219 व 120बी के तहत इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें जांच टीम द्वारा पूर्व इंस्पैक्टर जगीर सिंह व थानेदार कुलदीप सिंह को वायदा माफी गवाह बनाया गया है। जांच टीम द्वारा चाहे पूर्व (डी.एस.पी.) के आई.पी. सिंह को भी नामजद कर लिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों अनुसार उसके खिलाफ जारी करवाए गए गिरफ्तारी वारंटों पर 15 जनवरी, 2021 तक रोक लग गई है, जबकि उक्त डी.एस.पी. जो कि कनाडा गया हुआ है कि 9 जनवरी को भारत वापसी है। अदालत द्वारा सुमेध सैनी को 22 जनवरी के लिए नोटिस भी जारी किया गया है।

अग्रिम जमानत के बाद एस.आई.टी. के सामने पेश नहीं हुए  
ज्ञात रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुमेध सैनी को मिली अग्रिम जमानत के बाद न तो वह एस.आई.टी. के सामने पेश हुआ और न ही उन्होंने इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत में जमानती बांड भरे हैं। एस.आई.टी. के अनुसार पलविंद्र सिंह मुल्तानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई बलवंत सिंह मुल्तानी को चंडीगढ़ के एस.एस.पी. रहते सुमेध सिंह सैनी के निर्देशों पर डी.एस.पी. बलदेव सिंह सैनी व अन्य ने फेज-7 स्थित घर से उठा लिया था। शिकायतकर्ता अनुसार चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उस समय उसके भाई बलवंत सिंह मुल्तानी सहित सभी को टॉर्चर किया गया और बाद में उसके भाई को सुमेध सैनी पर सैक्टर-17 में हुए जानलेवा हमले में गिरफ्तार दिखाया गया। सैक्टर-17 में ही उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी लॉकअप में ही मौत हो गई। बाद में उसको कादियां थाने में फरार दिखाकर एक अलग मामला भी दर्ज किया दिखाया गया, जबकि बलवंत सिंह मुल्तानी की लाश आज तक नहीं मिली है। 


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