अवैध कालोनियों पर प्रशासन का बड़ा Action, इन इलाकों में चला पीला पंजा
punjabkesari.in Tuesday, Feb 11, 2025 - 06:28 PM (IST)
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दीनानगर (हरजिंदर गोराया) : जिला प्रशासन के आदेशों की पालना करते हुए विजय कुमार, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की निगरानी में, पुनीत डिगरा (सहायक नगर योजनाकार), दविंदरपाल सिंह (जूनियर इंजीनियर) और जिला प्रशासन की टीम ने बीते कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव हरिपुर, दीनानगर में पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन कर बनाई गई अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हरजिंदर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव हरिपुर, दीनानगर में विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर ध्वस्त किया गया है। क्योंकि कॉलोनी के मालिकों द्वारा सरकारी दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) ने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 में 2024 में किए गए संशोधन के अनुसार 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर जिला गुरदासपुर में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की मौके पर जांच कर संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाया जाता है और संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं।
इस मौके पर उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे गैर-कानूनी कॉलोनियों, जो कि सरकार से मंजूरशुदा नहीं हैं, में प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की स्वीकृति की मांग अवश्य करें ताकि उनके धन-संपत्ति का नुकसान न हो और वे किसी परेशानी में न पड़ें।
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि PUDA (पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) के क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले की जो भी अनाधिकृत कॉलोनियां आवेदन कर चुकी हैं, उनके कॉलोनाइज़र आवश्यक दस्तावेज जमा करवा कर तुरंत अपनी कॉलोनियों को नियमित करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई भी कॉलोनाइज़र या प्रमोटर बिना विभाग की अनुमति के कोई भी निर्माण करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।