लेफ्टिनेंट कर्नल की गर्भवती पत्नी के रेप का आरोपी ड्राइवर हाईकोर्ट से भी बरी, पढ़ें पूरी खबर
punjabkesari.in Friday, May 22, 2020 - 04:40 PM (IST)
चंडीगढ़ः पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल की डॉक्टर पत्नी के साथ उसके ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म केस में आरोपी को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2015 को कर्नल का सरकारी ड्राइवर मनोज उसकी पत्नी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गया था। उस वक्त कर्नल की पत्नी गर्भवती थी और चेकअप के बाद घर आकर मनोज ने उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि इस घटना के बाद उसकी पत्नी ने कर्नल को कुछ भी नहीं बताया और जुलाई में पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया।
पठानकोट अदालत ने कर दिया था बरी
जस्टिस राजन गुप्ता की बेंच ने पठानकोट अदालत के आरोपी मनोज सिंह को केस में बरी करने के फैसले को कायम रखा। बलात्कार के बाद 6 मार्च 2015 को पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज की थी। इस केस में पठानकोट अदालत ने आरोपी मनोज को शक का लाभ देकर बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दी गई थी और इस दौरान यह बात निकल कर आई कि बलात्कार की घटना के बाद भी ड्राइवर उसकी पत्नी को चेकअप के लिए कार में लेकर जाता रहा है। इस मामले में अदालत का कहना है कि पठानकोट अदालत ने बलात्कार के केस को साबित करने में शक का लाभ देते हुए आरोपी मनोज को बरी करने का फैसला ठीक लिया है।
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