स्कूलों व हुक्का बारों में ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध, माता-पिता के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
punjabkesari.in Friday, Jan 09, 2026 - 01:55 PM (IST)
लुधियाना (राज) : स्कूली बच्चों और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ते ई-सिगरेट और हुक्का बार के रुझान को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाया है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रूपिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कमिश्नरेट लुधियाना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों और हुक्का बारों के संबंध में विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत पुलिस ने छोटी उम्र के बच्चों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट (वेप) के इस्तेमाल, अवैध हुक्का बारों के संचालन और उनमें इस्तेमाल होने वाले रसायनों, तंबाकू, शराब तथा सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
इसके अलावा स्थानीय बाजार में इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री को भी लोक हित में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जारी इन आदेशों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब केवल नशा करने वालों पर ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अभिभावकों पर भी गाज गिरेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्कूल या हुक्का बार के भीतर कोई नाबालिग बच्चा या युवक कैमिकल, तंबाकू, शराब, सिगरेट या इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करता पाया जाता है, तो इसके लिए हुक्का बार के मालिक और वहां के स्टाफ को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही स्कूल परिसर में ऐसी गतिविधि पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बच्चों को नशे से दूर रखने की जिम्मेदारी माता-पिता की भी है, इसलिए पकड़े जाने वाले बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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