Private Schools में Admission पर लगी रोक! शिक्षा विभाग ने जारी की New Guidelines
punjabkesari.in Friday, Mar 06, 2026 - 11:21 AM (IST)
लुधियाना : लुधियाना में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई हिदायतें जारी की हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी स्कूल 1 अप्रैल से पहले नए छात्रों का दाखिला नहीं करेगा। यदि कोई स्कूल मार्च के दौरान एडमिशन प्रक्रिया शुरू करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने अप्रैल से पहले प्राइवेट स्कूलों में छात्रों के दाखिले पर रोक लगाई है!
जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स को कहा है कि डिंपल मदान ने सभी निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अभिभावकों को पारदर्शिता देने के लिए यूनिफॉर्म और किताबों की पूरी जानकारी स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर डालना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को यह जानकारी तीन दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों को यह भी कहा गया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी भेजी जाए।
दरअसल, हाल ही में कई अभिभावकों ने प्रशासन को शिकायत दी थी कि कुछ निजी स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें केवल तय दुकानों से ही खरीदने के लिए दबाव डालते हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर सामान मनमाने दामों पर बेचा जाता है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।
इन शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा अनुसार किताबों की सूची, लेखक और प्रकाशक का नाम अपनी वेबसाइट के होमपेज पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाएं। इसी के साथ यूनिफॉर्म से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होगी ताकि अभिभावक कहीं से भी खरीदारी कर सकें।
विभाग ने स्कूलों को तीन दिनों के भीतर यह जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं और इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजने के लिए भी कहा है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी स्कूल ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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