घर में नहीं रख सकते इतना Gold, जरा आप भी जान लें Income Tax के Rules...

punjabkesari.in Monday, Mar 31, 2025 - 01:24 PM (IST)

पंजाब डेस्क: सोना (Gold) पहनने और खरीदने का हर महिला का शौक होता है। सोना (Gold) न केवल समृद्धि और परंपरा का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इसे शुभ अवसरों पर खरीदने से किस्मत  में तेजी का भी विश्वास किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर पर कितना सोना रख सकते हैं? आइए जानते हैं  सरकारी नियमः-

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से घर पर सोना रखने के लिए कुछ Guidelines जारी की गई हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घर में सोना रखने की Limit तय की है, जो इस प्रकार है:

  • एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक जबकि अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। इससे अधिक सोना पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  • शादीशुदा या अविवाहित, किसी भी पुरुष को 100 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है। अगर आपके पास इस Limit से ज्यादा Gold पाया जाता है, तो सरकार आपसे सवाल पूछ सकती है, और आपको इसके स्रोत का सबूत पेश करना होगा।
  • इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, विरासत में मिला सोना, घोषित आय, या टैक्स-फ्री आय से खरीदा गया सोना, यदि वह तय सीमा के भीतर है, तो उस पर कोई टैक्स या लायबिलिटी नहीं लगेगी।

सोना बेचने पर Tax
घर पर रखे सोने पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। सोना बेचने पर सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax) लागू होता है, जो सोना बेचने से हुई आय पर लागू किया जाता है।

  • अगर आप सोने को 3 साल या उससे ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचते हैं, तो 20% की दर से Long Term Capital Gain Tax  लगेगा।
  • अगर आप 3 साल के अंदर सोना बेचते हैं, तो उससे हुए मुनाफे को आपकी चालू वर्ष की आय में जोड़ा जाएगा, और आपकी व्यक्तिगत आय पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।

उक्त जानकारी के आधार पर, आप अपने सोने की खरीद-बिक्री और उसे घर पर रखने को लेकर सावधानी बरत सकते हैं।
 


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Vatika

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