Punjab में खाने-पीने के शौकीनों की लगेगी मौज, अब इतने बजे बंद होंगे ढाबे व रेस्तरां

punjabkesari.in Tuesday, Apr 15, 2025 - 05:41 PM (IST)

लुधियाना (राज): महानगर में मौजूद रेस्तरां और ढाबों का समय 12 बजे तक था लेकिन, अब पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर इस समय को बढ़ा दिया है। अब 12 बजे नहीं बल्कि 2 बजे तक ढाबे और रेस्तरां खुले रहेगें। इस आदेश में कर्मचारियों और आम जनता, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम और 15 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुसार, रात 10.00 बजे के बाद खुलने वाले प्रतिष्ठानों को महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, शौचालय और सुरक्षा प्रदान करनी होगी। महिलाएं बिना लिखित सहमति के रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकतीं तथा उनके लिए घर तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन प्रतिष्ठानों में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को भी लागू किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, आदेश में कड़े सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें न्यूनतम 15 दिनों के रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना, गड़बड़ी को रोकने के लिए आपातकालीन अलार्म और पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों का प्रावधान, यातायात में व्यवधान से बचने के लिए अच्छी तरह से रोशनी वाली पार्किंग स्थल या वैलेट सेवाएं, ध्वनि प्रदूषण दिशानिर्देशों का सख्त पालन सुनिश्चित करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्तर उच्चतम न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार क्षेत्र के मानकों से 10 डीबी (ए) या रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच 75 डीबी (ए) से अधिक न हो।

लुधियाना होटल्स एंड रिसॉर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरवीर सिंह ने उनके व्यवसायों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी 10 वर्षों से अधिक समय से मांग रही है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा लगभग 10 दिन पहले सांसद अरोड़ा के संज्ञान में लाया गया था और वे समय पर इसका समाधान करने के लिए उनके आभारी हैं।

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News Editor

Urmila

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