चंडीगढ़ में पियक्कड़ों की लगी मौज... अब 24 घंटे मिलेगी शराब
punjabkesari.in Wednesday, Mar 11, 2026 - 03:04 PM (IST)
पंजाब डेस्क: शराब के शौकीनों की मौज लग गई है, दरअसल अब होटलों में 24 घंटे शराब मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ शहर में शराब बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत अब चंडीगढ़ के ए-कैटेगरी होटलों में मेहमानों को 24 घंटे शराब उपलब्ध कराई जा सकेगी। वहीं बी और सी श्रेणी के होटल भी यह सुविधा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सालाना 30 लाख रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना होगा। इसके साथ ही इन होटलों के कमरों में मिनी बार रखने की भी अनुमति दी गई है। नई पॉलिसी के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस के लिए संचालक एल-3, एल-4, एल-5, एल-3ए, एल-4ए, एल-10ए और एल-10एए फार्म पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही एल-3, एल-4 औ र एल-5 लाइसेंस धारक बार लाइसेंस मिलने के 15 दिन बाद बीयर बनाने वाले प्लांट के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नई नीति के मुताबिक शहर के बार अब सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन आधी रात (12 बजे) के बाद नए ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई क्लब, बार या रेस्टोरेंट देर रात तक शराब परोसना चाहता है तो उसे 8 लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर रात 3 बजे तक संचालन की अनुमति मिल सकती है। हालांकि अंतिम ऑर्डर रात 2 बजे तक ही लिया जा सकेगा।
प्रशासन ने लाइसेंस धारकों को अपने होटल, क्लब या रेस्टोरेंट में अतिरिक्त बार खोलने की भी छूट दी है, जिसके लिए मूल लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जबकि किसी अन्य स्थान पर शराब परोसने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त फीस निर्धारित की गई है। इस वर्ष शहर में सबसे महंगा शराब ठेका मोहाली सीमा से सटे गांव पलसोरा में तय किया गया है, जिसका रिजर्व प्राइस 11.41 करोड़ रुपये रखा गया है। वहीं सेक्टर 41-सी मार्केट का ठेका सबसे कम कीमत वाला माना जा रहा है, जिसका रिजर्व प्राइस 1.93 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
नई पॉलिसी के मुताबिक रेस्टोरेंट होटल, बार, रेस्टोरेंट में एल्कोमीटर की सुविधा अनिवार्य है ताकि कोई शराब पीकर गाड़ी न चला सकें। इसके साथल शराब तस्करी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाने के लिए कहा गया है। नई नीति के तहत टेवर्न खुले स्थान पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें पक्की दीवारों और कंक्रीट की छत वाले बंद परिसर में ही संचालित करना होगा। इसके अलावा वहां कम से कम 8 टेबल और करीब 40 लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था होना भी अनिवार्य रखा गया है। यदि कोई लाइसेंसधारी निर्धारित समय पर लाइसेंस फीस जमा नहीं करता है तो आबकारी विभाग को उसका ठेका सील करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उसके अन्य ठेकों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।
महंगी हुई शराब-बीयर
नई एक्साइज पॉलिसी के तहत नए शराब ठेकों पर शराब और बीयर की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। इंपोर्टेड शराब, वाइन और बीयर की कीमतों को फिलहाल यथावत रखा गया है। यह नीति 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 500 रुपये की बोतल करीब 10 रुपये महंगी, 2000 रुपये की बोतल की कीमत लगभग 40 रुपये बढ़कर 2040 रुपये तक महंगी हो जाएगी।
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