स्कूल फीस मामले में सुनवाई 8 दिसम्बर तक टली

punjabkesari.in Friday, Nov 13, 2020 - 02:55 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब के निजी स्कूलों के संचालकों की ओर से लॉकडाऊन के समय की फीस वसूली और फंड्स लेने संबंधी पेरैंट्स की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील का हवाला देते हुए सुनवाई 8 दिसम्बर तक टाल दी है। 

याची पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निजी स्कूल अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर स्टे नहीं दिया है, न ही अभी मामले में कोई सुनवाई हुई है। इसलिए हाईकोर्ट स्कूलों को निर्देश जारी करे कि डबल बैंच के आदेशों की पालना हो। निजी स्कूल अपनी बैलेंसशीट कोर्ट में जमा करवाएं। बहस के बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।


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