पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Saturday, Apr 29, 2023 - 05:41 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमों के खिलाफ एक विधवा की पारिवारिक पेंशन रोकने पर पंजाब सरकार को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश एस.बी.एस. नगर की रहने वाली कौशल्या देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि पंजाब सरकार याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन तय करे और 3 महीने के अंदर 6 प्रतिशत बयाज सहित भुगतान करे। अगर पैंनशन रोकी जानी है तो पैंशनर राशी का सिर्फ 1/3 हिस्सा रोका जा सकता है और वह भी सुनवाई का मौका देने के बाद।   

मौजूदा मामले में जिसकी पेंशन रोकी गई है वह मृत व्यक्ति है और उसे सुनवाई का कोई मौका देने का सवाल ही नही था। हाईकोर्ट ने तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि विधवा जो कि बिस्तर पर पड़ी हुई है और जिसके पति की मौत 8 वर्ष पहले हुई थी, उसके पेंशन के लिए 2 बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। विधवा ने अपनी याचिका में अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों को रोकने को चुनौती दी थी। पति को सेवा के दौरान अराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। 

जानें क्या है मामला

याचिकाकर्ता के पति ने डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी कमेटियां, पंजाब के कार्यालय में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया। सेवा के दौरान उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। सेवा में रहते हुए उसे आरोपी ठहराया गया और तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। अपनी सजा से पहले उसने अपने खिलाफ चल रही अपराधिक कार्रवाई की जानकारी दिए बिना समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। संबंधित अधिकारी द्वारा 31 मार्च 2014 को आदेश पास कर उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। सेवानिवृत्ति पर किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसने पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन किया पर पंजाब के महालेखाकार दफ्तर ने पेंशन रोक दी। 4 महीने के बाद उसका देहांत हो गया। उसके बाद उसकी विधवा याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभ और पारिवारिक पेंशन का दावा किया। 

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News Editor

Kalash

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