High Court के PSPCL को सख्त आदेश, विभाग की लापरवाही से गई जान तो...

punjabkesari.in Saturday, Dec 16, 2023 - 02:35 PM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाब में करंट लगकर मौत होने के मामलो को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को आदेश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने जालंधर में पिछले दिनों में करंट लगकर मौत होने की घटना में आई बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल को आदेश दिए हैं कि अगर करंट लगने से किसी व्यक्ति की मौत होती है या फिर किसी को नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा।

हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि उक्त नुकसान का मुआवजा घटना के बाद करीब 30 दिन के अंदर-अंदर देना होगा। इस कोर्ट ने ये भी कहा कि जब घटना में विभाग की कोई लापरवाही सामने आएगी तभी उक्त नियम लागू होगा। गौरतलब है कि जिला जालंधर में पिछले कुछ दिनों में कई घटनाएं हुई जिसमें करंट लगने से मौतें हुई हैं। इन घटनाओं पर पीएसपीसीएल का कहना है कि इसमें पावरकॉम की कोई गलती नहीं है। 

हाईकोर्ट में करंट लगने से मुआवजे को लेकर कई याचिकाएं विचाराधीन पड़ी थी और कोर्ट ने पीएसपीसीएल को इसके लिए नीति बनाने के लिए कहा था। जिसके बाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद पीएसपीसीएलर द्वारा सरकारी कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों के लिए नीति बनाई गई। अब इस नीति के तहत आम लोगों को भी मुआवजा देने का आदेश दिए गए हैं। 

इस संबंधी मिली अधिक जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर पावरकॉम या उसके कर्मचारियों की किसी प्रकार की लापरवाही से सामने आती है तो पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अगर बिजली विभाग की लापरवाही से किसी आम व्यक्ति की करंट लगने से मौत या घायल हो जाता है तो इस केस में मुआवजा राशि कर्मचारी मुआवजा कानून के तहत ही जारी की जाएगी। इसके साथ ही मुआवजा की राशि मृतक या घायल व्यक्ति की उम्र व आमदन के हिसाब से ही जारी होगी और ये मुआवजा घटना के 30 दिन के अंदर-अंदर जारी करना होगा।

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News Editor

Kamini

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