चंडीगढ़ को वैट दिए बिना ही कई वर्षों तक चलता रहा हिमाचल भवन का रैस्टोरैंट

punjabkesari.in Sunday, Jun 11, 2023 - 11:24 AM (IST)

चंडीगढ़ : सैक्टर-28 स्थित हिमाचल भवन में चल रहा रैस्टोरैंट चंडीगढ़ को वैट दिए बिना ही कई वर्षों तक लाखों की वैट राशि हजम करता रहा। 13 सालों तक कई अदालतों में अपील गई जिन्हें खारिज किया जाता रहा अब अंत में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हिमाचल भवन की सभी 10 अपीलें खारिज कर दी हैं, जिसके बाद अब हिमाचल भवन को लाखों की बकाया वैट राशि ब्याज व जुर्माने सहित भरनी होगी।

वैट चोरी उस वक्त सामने आई जब शिकायतें मिलने के बाद चंडीगढ़ के आबकारी व कराधान विभाग ने हिमाचल भवन में 19 नवम्बर, 2010 को रेड कर खाते चैक किए गए। टीम ने हिमाचल भवन के सीनियर अकाऊंटैंट अनिल कुमार की मौजूदगी में वर्ष 2001 से 2010 तक की बैलेंस शीट्स का जायजा लिया जोकि लाखों में थी। रैस्टोरैंट के कटे हुए बिलों की भी समीक्षा की गई, जिसमें सामने आया कि ग्राहकों से वैट वसूला गया, लेकिन चंडीगढ़ का शेयर प्रशासन को नहीं दिया गया। विभाग की ओर से असैसमैंट बना कर भेजी गई, जिसमें ब्याज और पैनल्टी भी शामिल थी। विभाग की और से हिमाचल भवन को 10 रिकवरी नोटिस भेजे गए पर कोई जवाब नहीं मिला।

हिमाचल भवन की सेल स्टेटमैंट के आधार पर वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2009-10 तक क्रमश: 6,31,250, 6,28,529, 9,80,698, 10,41,660  (करीब 32 लाख) वैट चुकाने के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन हिमाचल भवन की ओर से वैट चुकाने के बजाय आबकारी व कराधान विभाग की असैसमैंट को चुनौती देते हुए एपीलेंट अथॉरिटी को अपील कर दी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर टैक्सेशन को अपील फाइल कर 27-12-2010 के असैसमैंट आदेशों को चुनौती देते हुए कहा कि यह पंजाब वैट एक्ट 2005 की धारा 29 (2) की उल्लंघना है। डिप्टी कमिश्नर टैक्सेशन ने उक्त अपील खारिज कर दी। हिमाचल भवन ने उसके बाद उक्त आदेशों को भी चंडीगढ़ की सलाहकार ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, वहां भी सलाहकार ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस रीतू बाहरी और मीनाशा बतरा पर आधारित बैंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल भवन की सभी 10 अपीलें खारिज कर दी है, जिसके बाद अब हिमाचल भवन को निर्धारित समय के भीतर बनता वैट, ब्याज व जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा।

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News Editor

Urmila

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