लड़कियां बालिग हैं तो लिव इन रिलेशन में रहना उनका संवैधानिक अधिकार: हाईकोर्ट
punjabkesari.in Thursday, Jul 23, 2020 - 08:44 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): मोहाली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली 2 सहेलियों के परिजन उनके इस रिश्ते से नाखुश हैं और दोनों पर अलग होने का दबाव बनाया जा रहा है। परिजनों की धमकियों से डरी दोनों सहेलियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आकर एक साथ रहने की मांग करते हुए सुरक्षा मांगी थी।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर लड़कियां बालिग हैं तो उन्हें एक साथ लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार है, जिन्हें जबरन अलग करना असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकत्र्ताओं के वकील की दलील सुनने के बाद मोहाली के एस.एस.पी. को आदेश दिए हैं कि दोनों युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनकी रिप्रैजैंटेशन पर कार्रवाई की जाए।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
मैंने इसे खत्म कर दिया है, आओ और ले जाओ...'', 8 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या कर ससुराल में किया फोन

Recommended News

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी

कोविड-19 : गुजरात में 599, जम्मू-कश्मीर में 563, पुडुचेरी में 77 और नगालैंड में चार मामले मिले

सीसीआई ने अडाणी समूह को एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स के अधिग्रहण की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया