पंजाब में शगुन स्कीम के अधीन रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए अहम ख़बर

punjabkesari.in Friday, May 19, 2023 - 05:16 PM (IST)

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं को लागू किया है। श्रम मंत्री अनमोल गगन मान ने शुक्रवार को राज्य सरकार की शगुन योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक अपनी बेटियों की शादी के लिए पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू बोर्ड) की शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के योग्य हैं। निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ 2 लड़कियों तक की शादी के लिए ले सकते हैं।

मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक भी अपनी शादी के लिए शगुन राशि प्राप्त करने की हकदार है, बशर्ते उसके पंजीकृत माता-पिता ने उसकी शादी के लिए इस योजना का लाभ पहले न उठाया हो।

मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक शगुन योजना के लाभ के लिए अपनी बेटी की शादी के बाद 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि शादी को प्रमाणित करने के लिए आवेदन पत्र के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मज़दूर वर्ग की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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News Editor

Paras Sanotra

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