Students and Parents के लिए अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह Order

punjabkesari.in Wednesday, May 04, 2022 - 11:37 AM (IST)

चंडीगढ़ः कोरोना वेक्सीन को लेकर स्टूडेंट्स व अभिभावकों के लिए अहम खबर सामने आई है कि प्रशासन ने बच्चों की स्कूल में एंट्री होने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ रहे केसों के चलते प्रशासन ने पहले 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण करना जरूरी कर दिया था। उसके बाद फिर चंडीगढ़ प्रशासन ने 4 मई तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन लगवानी लाजिमी कर दी थी और कहा था कि बिना वैक्सीन लगाए बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। इस दौरान अभिभावकों ने कोरोना वैक्सीन मुद्दे पर चंडीगढ़ प्रशासन को दोबारा विचार करने की गुहार लगाई थी।

प्रशासन के सलाहकार धर्मपाल द्वारा सेहत सचिव के साथ कोरोना संक्रमण के टीकाकरण परिस्थितियों बारे विचार-विर्मश किया। इसके बाद प्रशासन ने सारी जांच-पड़ताल लेने के बाद कहा कि मौजूदा समय में बच्चों में कोरोना का प्रसार बहुत कम नजर आया है जिसके कारण सभी सोच-विचार व मंथन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और आदेश जारी कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 

कोरोना टीकाकरण पर चंडीगढ़ प्रशासन फैसला लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है कि अब 12 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थी 4 मई से बिना कोरोना वैक्सीन के स्कूल में एंट्री कर सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन के सलाहकार ने अध्यापकों को विद्यार्थियों को टीकाकरण प्रति जागरूक करने की अपील की और कहा कि प्रशासन द्वारा सैक्टरों व स्कूलों में कोरोना टीकाकरण कैंप लगाने जारी रहेंगे और अभिभावकों को कोरोना व वैक्सीन प्रति जागरूक करते रहेंगे। 

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News Editor

Urmila

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