चुनावों के दौरान संदिग्ध लेन-देन को लेकर बैंक अधिकारियों को जारी निर्देश

punjabkesari.in Friday, Feb 04, 2022 - 10:42 AM (IST)

लुधियाना (सेठी): इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार संदिग्ध ट्रांजेक्शन की सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से खर्च निरीक्षक ने आज बैंक अधिकारियों को चुनाव के दौरान संदिग्ध लेन-देन का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें खर्च निरीक्षक आई.आर.एस अविजित मिश्रा, आई.आर.एस अभिजीत कुंदू, आई.आर.एस अमित कुमार शर्मा,  आई.आर.एस श्वेता शाही, अलका गौतम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व एडिशनल कमिश्नर (जनरल) राहुल छाबा ने भाग लिया। खर्च निरीक्षक ने प्राइवेट व पब्लिक बैंक से चुनाव की प्रक्रिया के दौरान असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी या खाते में 1 लाख रुपए से अधिक नकद जमा करने की रिपोर्ट करने के लिए कहा। 

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चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहते हुए, खर्च निरीक्षक अधिकारियों ने कहा कि चुनाव के दिनों में एक जिले व कोंस्टीटूएंसी में आर.टी.जी.एस द्वारा एक बैंक खाते से कई व्यक्तियों के खातों में असामान्य रूप से किया जाए तो उस पर निगरानी रखी जाए। इसी के साथ 1 लाख रुपए से अधिक नकद की कोई भी जमा या नकद निकासी, उम्मीदवारों या उनकी पत्नी या उनके पारिवारिक सदस्यों के बैंक खाते से की जाती है, जैसा कि उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामे में उल्लेख किया गया है, जो सी.ई.ओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नकद की कोई भी निकासी या जमा राशि 1 लाख रुपये से अधिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी राजनीतिक दल के खाते में या कोई अन्य संदिग्ध नकद लेनदेन, जो चुनाव में रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, की सूचना दी जानी चाहिए। खर्च निरीक्षक ने कहा कि 10 लाख नकद जमा या अधिक राशि की निकासी की जानकारी आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को सूचित की जाए, ताकि आयकर कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी उक्त निर्देश पहले ही लुधियाना जिले में बैंकों की सभी शाखाओं को सांझा की जा चुकी है ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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News Editor

Kalash

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