जगतार सिंह हवारा बरी

punjabkesari.in Monday, May 14, 2018 - 06:24 PM (IST)

लुधियानाः अदालत ने जगतार सिंह हवारा को 1995 के लुधियाना में आर्म्ज एक्ट के एक मामले में बरी कर दिया है। हवारा को आज तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए पेश किया गया था। 

हवारा के वकील एडवोकेट जसपाल सिंह मंजपुर ने बताया कि 1995 में एके 56 व कारतूस बरामदगी का यह केस लुधियाना के थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा किया गया था। पुलिस ने हवारा से बुड्ढे नाले के पास से हथियार बरामदगी करवाने का दावा किया था। इसी केस में 13 अप्रैल, 2018 को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वरिन्दर कुमार ने हवारा को दोषी करार देकर 3 साल की सजा दी थी व मामले में अधिक सजा देने के लिए केस को सीजेएम को रेफर किया थावलेकिन सीजेएम एसके गोयल की अदालत ने मामले में अलग ही फैसला सुनाते हुए हवारा को बरी कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि हवारा के खिलाफ अब दो केस लुधियाना व एक मोगा में पैंडिंग रह गए हैं। जबकि लुधियाना में ही इससे पहले दो मामलों में उसे बरी किया जा चुका है।


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Sonia Goswami

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