Jalandhar : जमशेर हत्या मामले में 3 आरोपी कोर्ट में पेश, सुनाई यह सख्त सजा

punjabkesari.in Saturday, Mar 30, 2024 - 08:14 PM (IST)

जालंधर : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश गर्ग की अदालत ने जमशेर के जत्थेदार मान सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों इंद्रप्रीत सिंह पुत्र सतविंद्र सिंह गांव जमशेर खास, बहादुर सिंह पुत्र संतोख सिंह व तीसरा साथी सतविन्दर सिंह पुत्र करम सिंह सभी निवासी गांव जमशेर खास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 2 लाख 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है, जबकि चौथा साथी जसकरण सिंह उर्फ ​​जस्सा पुत्र बहादुर सिंह निवासी जमशेर खास जालंधर को अदालत पहले ही भगौड़ा घोषित कर चुकी है। 

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वकील नवतेज सिंह मिन्हास ने बताया कि इस मामले में 21 सितंबर 2020 को थाना सदर जमशेर खास जालंधर की पुलिस को शिकायतकर्ता हरजीत सिंह पुत्र मान सिंह जमशेर खास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मान सिंह गुरुद्वारा साहिब में सुबह माथा टेकने गए थे तो इस दौरान कार में आए उक्त चारों आरोपियों ने मेरे पिता मान सिंह के साथ मारपीट की और पिस्तौल से चार-पांच फायर किए, जिसके बाद आरोपी कार में सवार होकर मौके से भाग निकले। जिसके बाद पिता को घायल हालत में अस्पताल ले गए तो उनकी मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

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Content Editor

Subhash Kapoor

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