जालंधर में मैरिज पैलेस से लेकर वाहन चालकों तक को जारी हुए सख्त आदेश, जानें कब तक रहेंगे लागू

punjabkesari.in Monday, Oct 05, 2026 - 05:27 PM (IST)

जालंधर : एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने ध्वनी प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि मैरिज पैलेस, पब्लिक जगहों और धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही बस, कार, मोटरसाइकिल और सभी प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। 

आदेशों में यह भी कहा गया है कि मैरिज पैलेस और पब्लिक जगहों आदि पर लाउडस्पीकर आदि का इस्तेमाल करने से पहले इसकी मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी के बाद लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा और आवाज तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। इसके अलावा सब्जी बेचने वालों, कबाड़ी, ठेले, ई-रिक्शा, ऑटो आदि द्वारा स्पीकर या कोई अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग करके शोर मचाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 06.10.2026 से 05.12.2026 तक लागू रहेगा।

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News Editor

Kalash

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