कोटकपूरा गोलीकांड : पूर्व DGP सुमेध सैनी को अदालत में पेश होने के आदेश
punjabkesari.in Saturday, Feb 20, 2021 - 09:39 AM (IST)
फरीदकोट (जगदीश): इलाका मैजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत ने पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी की तरफ से लगाई गई अर्जी को रद्द करने का हुक्म देते हुए सैनी को 26 मार्च को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बाद हुए कोटकपूरा गोलीकांड के मामले में विशेष जांच टीम (सिट) की तरफ से कोटकपूरा गोलीकांड में निरस्त परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा, एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू, डी.एस.पी. परमजीत सिंह पन्नू, सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर और पूर्व संसदीय सचिव मनतार सिंह बराड़ के खिलाफ अदालत में चालान पेश करने के बाद पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी के खिलाफ कोटकपूरा गोलीकांड की साजिश रचने के दोषों के अंतर्गत उसे मुलजिम के तौर पर नामजद करके सप्लीमैंटरी चालान अदालत में पेश कर दिया था, जिसमें पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी को अदालत के समक्ष पेश होने के हुक्म दिए थे परंतु वह पेश नहीं हुए थे और अब उन्हें हिदायत की गई है कि वह अदालत के सामने 26 मार्च को पेश हों।