लतीफ पुरा मामले में हाईकोर्ट ने किया अवमानना संबंधी याचिका का निपटारा

punjabkesari.in Monday, Jan 09, 2023 - 04:39 PM (IST)

जालंधर (खुराना):  इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर की गुरु तेग बहादुर नगर स्कीम के अलाटियों ने 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनके प्लाटों के आगे 120 फुट रोड पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वह कब्जे छुड़वाए जाएं । हाईकोर्ट ने इस मामले में 2012 में निर्देश दिए थे कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट इन कब्जों को खाली करवाए। तब कई कब्जाधारी सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आर्डर को सही ठहराया और सरकारी विभागों को कब्जा हटाने को कहा ।

पूरे 6 साल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर सका, जिसके बाद 2018 में अलाटी परिवारों के पक्ष ने एक बार फिर हाईकोर्ट तक पहुंच करके अदालत की अवमानना संबंधी केस दायर कर दिया। उसके बाद करोना कॉल आ गया जिस  कारण हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना संबंधी याचिका पर सुनवाई में देरी की ।  इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि अदालत की अवमानना संबंधी याचिका पर अमल करवाया जाए ।

हाईकोर्ट ने जब इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तथा पुलिस कमिश्नर को लतीफपूरा के कब्जे हटाने संबंधी कड़े निर्देश दिए तब जाकर 9 दिसंबर को लतीफपुरा  पर बड़ा एक्शन हुआ और सारे कब्जे गिरा दिए गए । क्योंकि बेघर हुए लोग वहां टेंट इत्यादि लगाकर रहने लग गए थे इसलिए याचिका पक्ष ने हाईकोर्ट समक्ष दलील दी कि अभी याचिका को खारिज ना किया जाए क्योंकि अस्थाई कब्जे अभी बरकरार हैं। इस केस पर  आज हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई जिस  दौरान अदालत की अवमानना संबंधी याचिका को खारिज कर दिया गया । अब माना जा रहा है कि अलाटी  पक्ष तथा याचिकाकर्ताओं को अस्थाई कब्जे इत्यादि हटवाने के लिए या तो दोबारा अदालत की शरण में जाना पड़ेगा या कोई अन्य मार्ग अपनाना होगा ।


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Vatika

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