Licence असला धारक एक हफ्ते में कर लें ये काम, नहीं तो होगी सख़्त कार्रवाई

punjabkesari.in Thursday, Jul 13, 2023 - 04:05 PM (IST)

मोहाली: डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि जिले के सभी असला लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी कर सूचित किया गया था कि शस्त्र अधिनियम-1959 संशोधन अधिनियम-2019 की धारा 3(2) में किए गए बदलाव के अनुसार असला लाइसेंस धारकों को केवल दो हथियार रखने की अनुमति है और जिस लाइसेंस धारक ने अपने लाइसेंस पर 3 हथियार दर्ज़ करवाए हुए हैं, वह तीसरा हथियार कैंसल करवाए। 

अब पंजाब सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम-1959 के संशोधन अधिनियम-2019 की धारा 3(2) में किए गए बदलाव के अनुसार फिर से निर्देश दिया गया है कि जिन लाइसेंस धारकों ने अभी तक 2 से अधिक हथियार दर्ज़ लाइसेंसों से सरेंडर नहीं करवाए, वह तुरंत सरेंडर करवाए जाएं। जिला मोहाली में अभी भी 23 लाइसेंस धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस से तीसरा हथियार डिलीट/पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया है। ऐसे लाइसेंस धारक एक सप्ताह के अंदर अपने हथियार डिलीट करवाएं। इन आदेशों की अनदेखी या उल्लंघन करने वाले असला लाइसेंस धारकों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Paras Sanotra

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