मीडिया कर्मी अब इस तरह कर सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने दी इजाजत

punjabkesari.in Monday, Jan 17, 2022 - 09:54 AM (IST)

चंडीगढ़ (शर्मा): लंबे समय से चली आ रही मांग पर विचार करते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) ने ई.सी.आई. द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके मतदान करने की इजाजत दी है। इससे पहले आयोग ने 80 साल और इससे अधिक उम्र वर्ग के वोटरों दिव्यांगों ( 40 फीसदी से अधिक) और कोविड- 19 पॉजिटिव मरीजों को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने की आज्ञा दी थी। यह सुविधा पंजाब विधानसभा के मौजूदा आम चुनाव में मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित न होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अतिरिक्त है।

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इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि मतदान वाले दिन अन्य जरूरी सेवाओं वाले वोटर जैसे की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टैलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल., बिजली, स्वास्थ्य अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहता है तो वह भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है। 

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नोडल अफसर से आवेदन पत्र तस्दीक करवाना होगा
डॉ. राज ने बताया कि पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी गैर-हाजिर वोटर को सभी जरूरी विवरण देकर रिटर्निंग ऑफिसर को फार्म-12 डी के द्वारा अर्जी देनी होगी और संबंधित संस्था की तरफ से नियुक्त नोडल अफसर से आवेदन पत्र तस्दीक करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की सुविधा की मांग करने वाले आवेदन मतदान के ऐलान की तारीख से संबंधित चुनाव के नोटीफिकेशन की तारीख के बीच 5 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जानी चाहिए। अधिकारी पोस्टल बैलेट की सुविधा लेने वाला कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाकर सामान्य रूप से मतदान नहीं कर सकेगा।

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News Editor

Kalash

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