कोर्ट ने नछत्तर गिल को पुलिस रिमांड पर भेजा, जानें क्यों हुई कार्रवाई
punjabkesari.in Tuesday, Nov 18, 2025 - 04:40 PM (IST)
तरनतारन (रमन): उप-चुनाव के दौरान पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने के मामले में तरनतारन सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के आई.टी. विंग के इंचार्ज नछत्तर सिंह गिल को दो अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। एक दिन का रिमांड पूरा होने के बाद सोमवार को माननीय अदालत ने पुलिस की अर्जी पर विचार करते हुए नछत्तर सिंह गिल को एक और दिन का रिमांड दे दिया, जबकि उनके दो अन्य साथियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि इस दर्ज मामले में शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर सहित 12 रूपों को नामजद करते हुए और 13 अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दिन-रात छापेमारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को तरनतारन सिटी थाने की पुलिस द्वारा सब-इंस्पैक्टर साहिब सिंह के बयानों के आधार पर एफ.आई.आर. नंबर-261 दर्ज की गई थी, जिसमें बयान दर्ज किए गए थे कि उप-चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य नेता और अन्य पदाधिकारी अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए हलके में आए हुए हैं और इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई शरारती तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। इसके संबंध में सी.आई.ए. स्टाफ के प्रभारी प्रभजीत सिंह ने सब-इंस्पैक्टर साहिब सिंह को पुलिस पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्यूटी पर भेजा गया था।
इस दौरान जब सब-इंस्पैक्टर साहिब सिंह अपने साथी कार्यकर्त्ताओं के साथ 5 नवंबर को तरनतारन के झब्बाल चौक में शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय के सामने मौजूद थे तो अचानक शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार प्रिंसीपल सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर और आई.टी. विंग के प्रभारी नछत्तर सिंह गिल सहित 20-25 लोग भी मौजूद थे। इन सभी लोगों ने सब इंस्पैक्टर साहिब सिंह और उनके साथी कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और उनके पहचान-पत्र छीनने की कौशिश की। उक्त अकाली कार्यकर्त्ताओं ने लगभग 25 मिनट तक पुलिस कर्मचारियों को परेशान किया और पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौके से चले गए। इस दर्ज मामले के संबंध में पुलिस ने आई.टी. विंग के प्रभारी नछत्तर सिंह गिल को उनके 2 अन्य साथियों सहित गत शनिवार को गिरफ्तार किया था और माननीय अदालत ने एक दिन का रिमांड जारी किया था।
पुलिस ने अदालत में बयान दिया है कि जब पुलिस पार्टी नछत्तर सिंह को गिरफ्तार कर रही थी, उस समय नछत्तर सिंह ने अपने 45 बोर पिस्तौल से पुलिस को धमकाया था। लाइसैंसधारी के संबंध में पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला है कि नछत्तर सिंह का 45 बोर पिस्तौल का हथियार लाइसैंस नवंबर-2024 में समाप्त हो गया था, जिसे उन्होंने आगे नवीनीकृत नहीं किया और न ही तरनतारन में असला शाखा में इसके नवीनीकरण का कोई रिकॉर्ड है।
सोमवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां माननीय अदालत ने गुरजिंदर सिंह और राजिंदर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए, वहीं नछत्तर सिंह को एक दिन के अतिरिक्त रिमांड जारी कर दिया गया है। पुलिस ने नछत्तर सिंह गिल से कंप्यूटर और मोबाइल सिम बरामदगी और असला लाइसैंस के नवीनीकरण के आवेदन के सिलसिले में एक दिन का रिमांड हासिल किया है।
उक्त धाराओं के तहत इन लोगों पर केस दर्ज
तरनतारन सिटी थाने की पुलिस ने सब-इंस्पैक्टर साहिब सिंह के बयान पर नछत्तर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी गांव फैलोके, कंचनप्रीत कौर पत्नी अमृत पाल सिंह बाठ निवासी गांव मियांपुर, जगदीप सिंह उर्फ जग्गी निवासी चोहला साहिब, गुरजिंदर सिंह पुत्र नरिंदर सिंह निवासी गांव फैलोके, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता निवासी गांव बहिला, गुरप्रीत सिंह उर्फ बब्बू पूर्व सरपंच निवासी गांव पलासौर, गुरदयाल सिंह निवासी गांव मरहाणा, हरजीत सिंह उर्फ राजू निवासी मियांपुर, हरप्रीत सिंह पीता निवासी सराय अमानत खां, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा निवासी गांव गग्गो बूहा, मनजिंदर सिंह सरपंच निवासी अम्मां कलां, वरिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव दोदा व 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ बी.एन.एस.-2023 की धारा 126, 132, 221, 351 के तहत केस दर्ज किया है। (1), 62, 304 (2), 191 (3), 190, 61 (2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
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