Punjab: शहर में आए नए Traffic Rules, लग गई ये पाबंदी, Order जारी
punjabkesari.in Saturday, Dec 07, 2024 - 11:25 AM (IST)
बठिंडा(विजय): जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते शहर में ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के ट्रैफिक पुलिस लिए हैवी कर्मशीयल वाहनों (ट्रक, ट्रॉले, तेल टैंकर आदि) को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में प्रवंश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेशों के मुताबिक बठिंडा शहर की आबादी काफी बढ़ गई है और आबादी बढ़ने के कारण शहर में वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में हैवी कर्मशीयल वाहन भी शहर में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। आदेशों के मुताबिक मानसा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक आई.टी.आई. चौक से होते हुए टी-प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड तक जाएगा। इसी तरह डबवाली तरफ से आने वाला ट्रैफिक टी- प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड तक जाएगा।
ट्रैफिक रूट में चेंजिंग
इसी तरह मलोट मुक्तसर से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट रिंग रोड से आईटी आई चौक घनैया चौक व बरनाला बायपास जरिए जाएगा। इसी तरह गोनियाना तरफ से आने वाला ट्रैफिक घनैया चौक बठिंडा, टी-प्वाइंट रिंग रोड मलोट रोड से रिंग रोड, घनैया चौक से बरनाला बायपास जरिए जाएगा। इसी तरह चंडीगढ़ की ओर से आने वाला ट्रैफिक बी बी वाला चौक बठिंडा से घनैया चौक से आगे जाएगा।
8 दिसम्बर से 7 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे आदेश
आदेशों के मुताबिक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेने पत्र जरिए फूड ग्रेन के ट्रकों को शहर में प्रवेश की छूट देने की मांग की है।उक्त ट्रकों को शहर में प्रवेश होने से पहले, ट्रक मालिक द्वारा जिला नियंत्रक खाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता बठिंडा से स्पेशल पास जारी किए जाएंगे। यह आदेश 8 दिसम्बर 2024 से 7 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।