ASI सहित 7 पुलिस मुलाजिमों के गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी
punjabkesari.in Friday, Sep 30, 2022 - 11:23 AM (IST)

बठिंडा: सी.आई.ए. स्टाफ की ओर से 4 वर्ष पहले दर्ज किए गए नशा तस्करी के केस में अदालत ने ए.एस.आई. समेत 7 पुलिस मुलाजिमों को सम्मन भेजकर 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। परंतु इनमें से कोई भी पुलिस मुलाजिम सम्मन मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके चलते सभी को अदालत की ओर से गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। साथ ही अदालत ने ऑर्डर की कॉपी एस.एस.पी. बठिंडा को भेजकर हिदायत दी है कि वह मुलाजिमों को अरेस्ट करवाकर कोर्ट में पेश करें।
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता गगनदीप सिंह के वकील विकास कुमार ने बताया कि 8 जून 2018 को ए.एस.आई. कृपाल सिंह ने पुलिस पार्टी समेत सुबह गगनदीप सिंह के घर में दबिश देकर उसके भाई अमनदीप सिंह को हिरासत में लेकर चली गई। इसके बाद शाम को अमनदीप के परिजनों को पता चला कि पुलिस ने अमनदीप सिंह, राजेश व परवेश पर नशा तस्करी का केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कहीं और दिखाई है। गगनदीप सिंह ने स्थानीय अदालत में 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। गगनदीप सिंह ने अदालत में सी.सी.टी.वी. फुटेज पेश कर दी, जिसमें उसके भाई को पुलिस घर से लेकर जा रही है।
इसके बाद अदालत ने सी.सी.टी.वी. फुटेज को आधार बनाकर उस समय सी.आई.ए. स्टाफ एवं थाना कैनाल में तैनात रहे पुलिस कर्मी ए.एस.आई. कृपाल सिंह, सी.आई.ए. स्टाफ, ए.एस.आई. इंद्रजीत सिंह कैनाल कालोनी, ए.एस.आई. कुलविन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल रंजन कुमार, कांस्टेबल अमरीक सिंह, कुलविन्द्र सिंह, गगनदीप सिंह को सम्मन भेजकर अदालत में पेश होने को कहा था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं।
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