पंजाब में बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर लैब और Private अस्पतालों को जारी हुए ये आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Mar 30, 2021 - 10:56 AM (IST)

चंडीगढ़: राज्य में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के दरमियान स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सभी लैबों और अस्पतालों के लिए यह लाजि़मी किया गया है कि उनके द्वारा किए गए टैस्ट के अनुसार कोविड-19 संक्रमित पाए गए व्यक्ति की जानकारी तुरंत सम्बन्धित सिविल सर्जन कार्यालय को दी जाए, जिससे रोकथाम उपायों को मज़बूती दी जा सके। जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही प्राईवेट लैबोरेट्रियों और स्वास्थ्य केन्द्रों को संदिग्ध मरीज़ों के टैस्ट करने की आज्ञा दी गई है।

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रोकथाम उपायों की महत्ता का जि़क्र करते हुए स. सिद्धू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 के हरेक मामले (संदिग्ध/पुष्टि किया हुआ) को एकांतवास करके उपयुक्त इलाज दिया जाए और वायरस के फैलाव की श्रृंखला को तोडऩे के लिए जल्द से जल्द इनके संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जाए। इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र का समर्थन और सहयोग भी बहुत ज़रूरी है।उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों (सरकारी और निजी), सरकारी स्वास्थ्य संस्था में मैडीकल अधिकारी और आयुश प्रैकटीशनरों समेत रजिस्टर्ड प्राईवेट मैडीकल प्रैकटीशरों के लिए ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्बन्धित जि़ला निगरानी इकाई को सूचित करना लाजि़मी किया गया है।

छाती के सी.टी.-एच.आर.सी.टी. टैस्ट और कोविड-19 के आर.टी.-पी.सी.आर. टैस्ट के लिए तय किए गए ख़र्च संबंधी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोई भी डायग्नौस्टिक केंद्र छाती के सी.टी-स्कैन/एच.आर.सी.टी. टैस्ट के लिए 2000 रुपए से अधिक चार्ज न करें, जिसमें जी.एस.टी/टैक्स, डाक्यूमैंटेशन और रिपोर्टिंग शामिल है। इसी तरह कोई भी प्राईवेट लैबोरेट्री कोविड-19 के आर.टी-पी.सी.आर. टैस्ट के लिए 900 रुपए से अधिक पैसे न वसूलें।


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Vatika

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