‘कलट’ शब्द के प्रयोग, गुरु नानक देव जी पर गलत गवाही की पटीशन सुप्रीम कोर्ट में मंजूर

punjabkesari.in Friday, Jan 24, 2020 - 10:44 AM (IST)

अमृतसर(ममता) : सिख नैशन आर्गेनाइजेशन द्वारा आयोध्या मंदिर के चर्चित केस के दौरान सिख धर्म के प्रति ‘कलट’ शब्द का प्रयोग करने और श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर गलत गवाही देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यह जानकारी संस्था के प्रधान डा. मनजीत सिंह रंधावा ने दी।

 उन्होंने बताया कि ‘कलट’ एक नकारात्मक और अस्वीकार्य शब्द है। अयोध्या केस में गवाह बने रजिन्दर सिंह और अदालत द्वारा सिख धर्म के प्रति ‘कलट’ शब्द का बार-बार इस्तेमाल करने और गुरु साहिब द्वारा उदासियों के दौरान गलत तथ्यों के साथ पेश करना असहनीय है। दायर किए गए मामले में वकीलों अनिरभन भट्टाचार्य, लशमा रंधावा और धनंजय ग्रोवर का पैनल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार रजिन्दर सिंह आर.एस.एस. का एक्टिविस्ट है, जो खुद को विद्वान मानते हैं, जबकि सिर्फ हायर सैकेंडरी पास है। उसने आयोध्या केस में गवाही के दौरान सिख धर्म को गलत तथ्यों के साथ पेश किया है। ऐसे में ‘कलट’ शब्द केस में से हटाना जरूरी है। 


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