पंजाब के इस जिले में 2 दिन बंद रहेंगी ये दुकानें, सख्त आदेश जारी

punjabkesari.in Friday, Nov 21, 2025 - 11:14 AM (IST)

कपूरथला (महाजन) : श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष को समर्पित निकाली जा रही शताब्दी यात्रा के मार्ग पर मीट/मछली एवं शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए है। जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा पंजाब लिकर लाइसेंस नियमों के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार 21 नवम्बर 2025 को सब-डिवीजन कपूरथला में 22 नवम्बर 2025 को सब-डिवीजन फगवाड़ा में शहीदी यात्रा के दौरान संबंधित रूट पर आने वाली सभी मीट/मछली एवं शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।

आदेश में बताया गया है कि 21 नवम्बर को यात्रा मुंड मोड़ से होती हुई गांव उच्चा, परवेज नगर, बस स्टैंड से करतारपुर रोड होते हुए करतारपुर पहुंचेगी तथा 22 नवम्बर को जिला जालंधर से फगवाड़ा होते हुए श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखते हुए तथा क्षेत्र में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला कपूरथला में नगर कीर्तन के रूट पर पड़ने वाली सभी मीट/मछली एवं शराब की दुकानें बंद रखना अनिवार्य किया गया है।

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News Editor

Urmila

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