Covid 19: नैगेटिव की पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने वाली निजी लैब मामले में अदालत ने पुलिस से मांगा रिकार्ड

punjabkesari.in Tuesday, Jul 28, 2020 - 10:48 AM (IST)

अमृतसर(इन्द्रजीत): अमृतसर की निजी मैडीकल लैब के दो डॉक्टरों की जमानत पर सुनवाई अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 31 जुलाई को होगी। नैगेटिव की जगह पॉजिटिव कोविड-19 रिपोर्ट बनाने और इलाज के नाम पर लाखों रुपए इलाज के लिए वसूलने के आरोप में बहुचर्चित हुए अमृतसर के निजी लैब और प्राइवेट अस्पताल के मामले में विजीलैंस ब्यूरो अमृतसर ने पीड़ित पक्ष के शिकायतकत्र्ता रानी का बाग निवासी राज कुमार खुल्लर और शक्तिनगर निवासी वविंद्र कुमार उर्फ विक्की दत्ता व कुछ अन्य लोगों के बयानों के आधार पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

6 लोगों पर केस दर्ज एफ.आई.आर. में 5 डॉक्टर और एक निजी अस्पताल के मैनेजिंग डायरैक्टर शामिल थे। इसके उपरांत पुलिस आलाकमान द्वारा जांच विजीलैंस ब्यूरो से वापस लेकर सिटी पुलिस को दे दी गई व पुलिस कमिश्नर डा. सुखचैन सिंह गिल (आई.पी.एस.) के नेतृत्व में सिट तैयार की गई थी। इस मामले को लेकर अमृतसर के योग्य न्यायधीश एस.एस. धालीवाल की सत्र न्यायालय में लैब के डाक्टरों की जमानत की याचिका रद्द हो गई थी। इसी दौरान निजी अस्पताल के एक डाक्टर और प्रबंधक निर्देशक ने अपनी जमानत की याचिका वापस ले ली थी।

मैडीकल लैब के चार डाक्टरों की जमानत की याचिका सत्र न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के उपरांत इन 4 में से 2 डॉक्टरों ने अपने केस की जमानत की याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी। न्यायमूर्ति एच.एस. मदान की माननीय अदालत में आज सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने माननीय हाईकोर्ट में अपने-अपने मुवक्किल के पक्ष में तर्क दिए। 1 घंटे तक चली बहस के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत योग्य न्यायधीश ने 31 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दी है, इसी बीच अदालत ने अमृतसर पुलिस से इस केस का संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया है।


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