पंजाब के सुबह 8 बजे से इस जिले वाले जरा संभल कर... लग गई पाबंदियां

punjabkesari.in Friday, Dec 20, 2024 - 01:26 PM (IST)

रूपनगर (विजय): पंजाब में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी माहौल गर्मा हुआ है। 

मोरिंडा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका संरचना 2024 नगर कौंसिल/नगर पंचायत चुनावों के लिए आम और उप-चुनाव, चुनावों को सुचारू ढंग से संपन्न कराने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, रूपनगर पूजा सियाल ग्रेवाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला रूपनगर की मोरिंडा शहरी 19-12-2024 से 22-12-2024 तक क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं और तेजधार वाले हथियार जैसे गदा, भाला, त्रिशूल आदि ले जाना प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति उक्त तिथि का उल्लंघन नहीं करेगा।

 ओवरलोड वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर हिमांशू जैन ने वार्षिक शहीदी जोड़ मेल के मद्देनजर मोरिंडा से रूपनगर (शूगर मिल रोड) रोड पर ओवरलोड वाहनों/टिपरों और भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने के आदेश जारी किए हैं जो भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोरिंडा से रूपनगर (शूगर मिल रोड) सड़क पर वाहन चलाना ओवरलोड भारी वाहनों/टिपरों का संचालन (सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक) सख्त वर्जित है। उन्होंने कहा कि वार्षिक शहीदी जोड़ मेल के दिन भी चल रहे हैं, इन दिनों दूर-दूर से संगत मोरिंडा से रूपनगर (शुगर मिल रोड) रोड के रास्ते श्री चमकौर साहिब/मोरिंडा और श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के लिए आती हैं। इस सड़क पर ओवरलोडेड वाहनों, टिप्परों और भारी वाहनों के कारण आम लोगों/समुदाय को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह आदेश 31-12-2024 तक लागू रहेगा।


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Vatika

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