स्कूल फीस मामला: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी पंजाब सरकार

punjabkesari.in Wednesday, Jul 01, 2020 - 05:31 PM (IST)

चंडीगढ़: निजी स्कूलों और विद्यार्थियों के माँ-बाप के बीच चल रहे स्कूल फीस विवाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सुनाए फ़ैसले को पंजाब सरकार ने चुनौती देने का फैसला किया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने हाईकोर्ट के फीस पर आए फैसले संबंधी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर डबल बैंच के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई निजी स्कूल लॉकडाउन दौरान फ़ीस नहीं ले सकता। जो स्कूल ऑनलाइन कक्षा लगा रहे हैं, वह ट्यूशन फीस ले सकते हैं।

क्या था हाईकोर्ट का फैसला
कोरोना महामारी के लॉकडाउन दौरान बंद पड़े निजी स्कूलों के प्रबंधकों और बच्चों के माँ बाप बीच पैदा हुए फ़ीस के झगड़े पर हाईकोर्ट ने स्कूलों को दाख़िला और ट्यूशन फ़ीस वसूलने की छूट देने का निर्णय किया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट के बैंच ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन दौरान स्कूल चलाने पर आया जायज खर्चा भी वसूला जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस साल स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। 

इस के साथ ही विद्यार्थियों के माँ बाप को थोड़ी राहत देते हाईकोर्ट ने यह बात ज़रूर कही है कि यदि वह फ़ीस न देने की हालत में हैं तो वह अपनी वित्तीय हालत संबंधी ठोस सबूतों के साथ स्कूल को विनती कर सकते हैं और स्कूलों को इस पर गौर करना होगा और जो कोई हल न निकला तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास संपर्क किया जा सकेगा। जो स्कूलों की वित्तीय हालत पतली है और उन के पास रिज़र्व निधि नहीं हैं, वह ज़िला शिक्षा अफसरों के पास पहुँच कर सकेंगे। सरकार की तरफ से पिछले फ़ैसले में बदलाव करन की माँग बारे हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्य मामलो का निर्णय हो गया है।


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Edited By

Tania pathak

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