पंजाबियों जागदे रहो...! रोज शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नए Order जारी
punjabkesari.in Thursday, Apr 03, 2025 - 12:13 PM (IST)

पंजाब डेस्कः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आकाश बंसल ने पंजाब विलेज और स्मॉल टाउन/पेट्रोल अधिनियम, 1918 की धारा-3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि मानसा जिले के सभी शहरों, कस्बों और गांवों के युवाओं को अमन और कानून की स्थिति को कायम रखने और रक्षा करने के लिए हर रोज शाम 8 बजे और सुबह 5 बजे तक गश्त करने और ठीकरी पहरा देने की ड्यूटी निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि मौजूद हालात के मद्देनजर मानसा जिले में आम जनता के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध करने के लिए नहरों-ड्रेनों के किनारे और पुल, रेलवे पटरी, सरकारी प्रापर्टी, अनाज के भंडार घर, पैट्रोल पंप, बैंकों, डाकघरों, स्कूलों अलग-अलग धार्मिक विभागों और सरकारी दफ्तरों की तोड़-फोड़ की कार्रवाई से बचाना चाहिए। ऐसे में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए जिले के शहरों, कस्बों एवं गांवों में समुचित निगरानी रखने की जरूरत है।
उन्होंने आदेश दिया कि जिले की प्रत्येक नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतें उक्त अधिनियम की धारा 4(1) की पूर्ण अनुपालना करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्य का क्रियान्वयन करेंगी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी देने वाले व्यक्तियों की अग्रिम सूचना संबंधित मुख्य पुलिस अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।