Punjab: जिले में 19 जनवरी तक सख्त पाबंदियां लागू, सुबह 7 से रात 10 बजे तक...

punjabkesari.in Friday, Nov 21, 2025 - 12:31 PM (IST)

गुरदासपुर (हरमन, विनोद) : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

आदेशानुसार गुरदासपुर जिले की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर खुले में नहीं चराएगा और न ही उन्हें आवारा छोड़ा जाएगा। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपने आगमन की सूचना निकटतम पुलिस थाने में दर्ज करानी होगी।

गुरदासपुर जिले से बाहर के व्यक्ति अपनी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज करवाएंगे। इसके साथ ही मैरिज पैलेस, शैक्षणिक संस्थानों तथा धार्मिक स्थलों में हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साइबर कैफे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी अजनबी व्यक्ति को, जिसकी पहचान सुनिश्चित न हो सेवाएं उपलब्ध न करवाएं। वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लैक्टर लगाना अनिवार्य किया गया है। ओलिव रंग की वर्दियों, जीपों और मोटरसाइकिलों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।

बिना अनुमति कुएं या बोरवेल नहीं खोदे जा सकेंगे। होटल, धर्मशालाओं और रेस्टोरेंट संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान से संबंधित दस्तावेज अवश्य लिए जाएं। धार्मिक स्थलों पर आगे के आदेशों तक चौकसी और रात के पहरे की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों व धार्मिक प्रबंधन समितियों को सौंपी गई है।  

जिले के शहरों, कस्बों और गांवों के स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों की ड्यूटी शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन रात 8 से सुबह 5 बजे तक गश्त के रूप में लगाई जाएगी। बच्चों को घोड़ा-गाड़ी पर लाने-ले जाने तथा घोड़ा-गाड़ी की सवारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिना थाने में सूचना दिए नए किरायेदार नहीं रखे जा सकेंगे। आम के पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाई गई है। निजी वाहनों का रंग, आकार, डिजाइन और निशान सेना की गाड़ियों जैसा होने पर भी रोक लगाई गई है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गौवंश की ढुलाई प्रतिबंधित की गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ऊंची फसलें, ऊंचे पेड़ और ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी है।

पशुओं के वीर्य (सीमन) का भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री बिना अनुमति प्रतिबंधित है। धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। सुबह 7 से रात 10 बजे तक गुरदासपुर शहर से ट्रकों और भारी वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने की भी मनाही है। लिटिल फ्लावर कॉन्वैंट स्कूल गुरदासपुर के मुख्य द्वार के बाहर किसी भी प्रकार के वाहन में बच्चों को चढ़ाने या उतारने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। बी.एस.एन.एल. चौक से गुरु रविदास चौक के बीच की सड़क को सुबह और शाम के समय ‘नो व्हीकल जोन’ घोषित किया गया है। यह आदेश 21 नवम्बर से 19 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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News Editor

Kamini

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