नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामलाः अदालत ने सुनाई आरोपी को सख्त सजा

punjabkesari.in Wednesday, Mar 30, 2022 - 01:43 PM (IST)

मोगा (सन्दीप शर्मा): जिला और एडीशनल सेशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 3 वर्ष पहले थाना महिना पुलिस की तरफ से अपने ही नददीकी रिश्तेदार नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शामिल मुलजिम को दोषी इकरार दे दिया है। माननीय अदालत ने उसे 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। जानकारी अनुसार पीड़िता की मुंह बोली मां ने 9 जून 2019 को थाना महिना पुलिस को बयान दर्ज करवाए थे कि वह थाने के अधीन पड़ते एक गांव की रहने वाली है, उसके दो बेटे हैं और कोई बेटी न होने के कारण उसने अपनी भतीजी को गोद लिया हुआ है। अब उसकी भतीजी उनके पास ही रहती है और अभी नाबालिग है।

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उसने बताया कि उनके पड़ोस में ही रहने वाले उनके रिश्तेदार के बेटे ने जब उसकी बेटी घर से काम के लिए गली में से गुजर रही थी तो उसे खींच कर अपने घर ले गया और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब उनकी बेटी काफी देर तक घर न आई तो उनकी तरफ से अपनी बच्ची को ढूंढने का यत्न किया तो पड़ोस में गंभीर हालत में उनकी बेटी मिली और उसने रोते हुए इस घटना संबंधित बताया। पुलिस की तरफ से पीड़िता की मां के बयानों के आधार पर इस मामले में कथित दोषी सन्दीप सिंह उर्फ गग्गू पुत्र जगजीत सिंह के खिलाफ धारा 376 आईपीसी और प्रोक्टशन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफ्स आदि धारायों के अंतर्गत नामजद किया था। इस मामले की आखिरी सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर उक्त मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई है। 

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News Editor

Urmila

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