घर में दाखिल होकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपियों को मिली यह सजा

punjabkesari.in Saturday, Oct 09, 2021 - 05:47 PM (IST)

जालंधर (जतिंदर, भारद्वाज): एडीशनल सैशन जज रजनीश गर्ग की अदालत की ओर से नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। नाबालिग लड़की के घर में दाखिल होकर उसके सिर में ईंट मार कर उसे घायल करने के उपरांत उसके साथ रेप करने और उसका मोबाइल छीन कर ले जाने के मामले में हिमांशु और दुर्गेश यादव निवासी रेलवे कालोनी जालंधर को अदालत ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दोनों को अदालत ने मौत होने तक उम्र कैद और 5 लाख 10 हजार रुपए प्रति आरोपी को जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर 2-2 साल की कैद की ओर सजा का आदेश सुनाया है। 

इस मामले में सुरिंदर मोहन निवासी नन्दनपुर की तरफ से 24-5-18 को पुलिस डिवीजन नंबर एक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिक्रयोग्य है कि जुर्माने वाली सजा व उम्र कैद साथ-साथ चलती है। दोनों आरोपी रेलवे कालोनी में किराए के मकान में रहते थे। दुर्गेश यादव मूल रूप के साथ यू.पी. के सिद्धार्थ नगर के गांव सुगूड़िया का रहने वाला है। दोनों दोषी रिश्तो में जीजा और साला लगते हैं। 

जहां बताने योग्य है कि 23 मई 2018 को मकसूदां में 13 वर्षीय बच्ची को घायल हालत में अस्पताल दाखिल करवाया गया था। बच्ची का पिता फैक्टरी में काम करता था जबकि मां की मौत हो चुकी है। पिता को बेटे ने बताया था कि बहन की हालत ठीक नहीं है और उसके सिर में से खून बह रहा था। ट्रीटमेंट के बाद हालत में सुधार होने के बाद बच्ची ने पुलिस को बताया कि शाम के समय 2 नौजवान उसके घर आए थे और उन्होंने उसके सिर पर ईंट मार दी थी। बेहोश होने पर उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद घर से वह नकदी, गहने भी लूट कर ले गए थे। इसके दूसरे दिन ही इलाके में 70 वर्षीय आज्ञावंती को घायल करके लूट की गई थी। सी.सी.टी.वी. और मोबाइल के जरिए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। बाद में आरोपियों ने माना कि वह गैस कर्मचारी बन कर आज्ञावंती के घर की रेकी करके वापस आ रहे थे तो छात्रा को देखकर उनकी नीयत खराब हो गई थी। 

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Content Writer

Sunita sarangal

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