शहर में शाम 5 से सुबह 7 बजे तक लग गई पाबंदी! जानें किन-किन पर लागू होंगे ये नए आदेश
punjabkesari.in Saturday, Oct 04, 2025 - 04:27 PM (IST)

फिरोजपुर (कुमार, परमजीत) : एडीशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर अमित सरीन ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में गैरकानूनी माइनिंग को रोकने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों की माइनिंग करने पर मुकम्मल को पाबंदी लगा दी है। एक और आदेश जारी करते हुए एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने फिरोजपुर में शेड्यूल एच, एच 1 और एक्स दवाइयां के बेचने वाली फार्मेसी और केमिस्टों की दुकानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बिना मंजूरी के बोरवेल खोदने या गहरे करने पर पाबंदी लगा दी है और कहां है कि बोरवेल खोदने से पहले जिला कलेक्टर, बी.डी.पी.ओ., संबंधित ग्राम पंचायत, नगर कौंसिल जन स्वास्थ्य विभाग और ग्राउंड वाटर विभाग को 15 दिन पहले सूचित करना जरूरी होगा और बोरवेल खोदने वाली कंपनी की ड्रिलिंग एजेंसी के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जमीन मालिक का पूरा नाम तथा एड्रेस बताना जरुरी होगा।
जारी आदेश के अनुसार बोरवेल के इर्द-गिर्द कंटीली तार और इसे स्टील के साथ ढकने और नट बोल्ट लगाकर बंद करना जरूरी कर दिया है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बोरवेल खोदने या उसकी मुरम्मत करने उपरांत अगर खाली जगह हो तो उसको मिट्टी के साथ भरा जाए।
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