पंजाब के बड़े बाबुओं की रुकी Salary, जानें क्या है पूरा मामला?
punjabkesari.in Friday, Dec 08, 2023 - 02:09 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अपने अधीन लेने के बाद पहले से दी जा रही सेवाओं को जोड़ने के हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करना चोटी के अधिकारियों को महंगा पड़ा है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को सेवा लाभ जारी होने तक वित्त और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं से वर्ष 2012 में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने पर उनके वेतन निर्धारण में सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई सेवाओं को भी जोड़ा जाए।
इस पर हाईकोर्ट ने सेवाओं को मिलाकर वेतन तय करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया। 16 अगस्त 2023 को सरकार ने कहा था कि आदेशों के अनुपालन के लिए काम किया जा रहा है। 3 महीने बाद जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए आया तो हाई कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने वित्त और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। इन अधिकारियों को तब तक वेतन न जारी करने के आदेश दिए गए हैं जब तक हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो जाता। इस याचिका पर अगली सुनवाई फरवरी में होनी है।
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