मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत को हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

punjabkesari.in Monday, Jul 18, 2022 - 01:26 PM (IST)

चंडीगढ़ः दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विक्की मिडूखेड़ा हत्या मामले में शगनप्रीत की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दिया है। अदालत ने शगनप्रीत को सुरक्षा देने के आदेश दिए है। 

इसके साथ ही अदालत द्वारा इस याचिका का निपटारा कर दिया गया है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि शगनप्रीत को भारत आकर जांच में शामिल होना पड़ेगा। बता दें कि शगनप्रीत ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर विक्की मिड्डूखेड़ा हत्या केस में अग्रीम जमानत की मांग की थी। शगनप्रीत पर पिछले साल मोहाली में विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप है। 


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Vatika

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