जालंधर वालों हो जाएं Alert...लागू हुए सख्त आदेश, अब करना हो ये काम

punjabkesari.in Saturday, Dec 28, 2024 - 07:49 PM (IST)

जालंधर : जालंधर में सख्त पाबंदियां लगने की खबर सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके सार्वजनिक हित को बनाए रखने और कानून व्यवस्था बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। नए आदेश वाहन पार्किंग, किराएतदारों, सीसीटीवी व मैरिज पैलेसों को लेकर जारी हुए हैं।

पार्किंग क्षेत्रों में CCTV जरूरी

जारी आदेशों में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जालंधर सीमा के भीतर वाहन पार्किंग क्षेत्रों जैसें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले बाजार और अन्य वाहन पार्किंग के मालिकों/प्रबंधकों (काम्पलेक्स के अंदर या बाहर) पर सीसीवीटी लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि CCTV कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि पार्किंग में आने/जाने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इस संबंधी लगाए गए CCTV कैमरों की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी हर 15 दिन में सिक्योरिटी ब्रांच कार्यालय, पुलिस कमिश्नर, जालंधर में जमा करानी होगी।

इसी प्रकार, वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकॉर्ड, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर में व्यक्ति का नाम, मोबाइल फोन नंबर आईडी, वाहन का किस्म, रजिस्ट्रेशन संख्या, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्किंग की तिथि और वाहन वापसी की तारीख दर्ज करने के अलावा मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय तक खड़ा करना है तो वाहन मालिक द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी बतौर रिकार्ड के रूप में रखी जाए। इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का पुलिस वैरीफिकेशन संबंधित थाने से करवाई जाए।

वाहनों में हथियार रखने व इकट्ठ पर पाबंदी

डीसीपी ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए कहा कि कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, तेजधार हथियार या कोई घातक हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी कार्यक्रम/ जुलूस में हथियार ले जाने, 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और नारे लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मैरिज पैलसों में CCTV जरूरी 

मैरिज पैलेसों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्रन पुलिस ने कहा कि सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों में CCTV लगवाएं जाएं।

सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी बेचने पर पाबंदी

डीसीपी द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान के बिना सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी या सिले हुए वर्दी नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति का फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेगा और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती के स्थान संबंधी रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए। ये रजिस्टर 2 महीने में एक बार संबंधित प्रमुख थाना अधिकारी द्वारा चैक किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा।

किराएदार, नौकर रखने से पहले देने होगी सूचना 

पुलिस डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए गए इन अन्य आदेशों के अनुसार, मकान मालिक में किराएदार और पीजी मालिक, पीजी और इस के अलावा आम लोग घरों में नौकर और आम सार्वजनिक अपने नजदीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचना/घोषणा दिए बिना नहीं रखेंगे। इसके अलावा, पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटाखों के सभी निर्माताओं/डीलरों को आदेश जारी किए गए हैं कि पटाखों के पैकेट पर आवाज का लैवल (डेसीबल में) प्रिंट होना जरूरी है।  जानकारी के मुताबिक, उपरोक्त सभी आदेश दिनांक 25.02.2025 तक लागू रहेंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Kamini

Related News