Jalandhar के लोगों के लिए 10 सितंबर तक जारी हुए सख्त आदेश, जानें क्या...
punjabkesari.in Monday, Jul 15, 2024 - 04:03 PM (IST)

जालंधर: जालंधर के लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, अब सड़कों एंव सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के छोड़ने पर पाबंदी लग गई है, जो 10-09-2024 तक लागू रहेगी।
जानकारी के अनुसार अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि ज़िला जालंधर ( देहाती) की सीमा में पड़ते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों एंव सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा।