एवें न वढिआ जाईं ओए पिंड पहरा लगदा... अब गांवों में लगेगा ठीकरी पहरा, जारी हो गए सख्त आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Dec 30, 2025 - 07:01 PM (IST)

नवांशहर (ब्रह्मपुरी): जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, पंजाब ग्राम और छोटे शहर गश्त अधिनियम 1918 की धारा 3 के तहत सख्त आदेश जारी किए है। जानकारी के मुताबिक, शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा में आने वाले गांवों में कोहरे के मौसम में ठीकरी पहरा लगाने के लिए पंचायतों को आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सर्दियों के मौसम में कोहरा पड़ने की संभावना है और कुछ जगहों पर घना कोहरा भी पड़ सकता है। घने कोहरे की आड़ में कुछ शरारती लोग/चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान का भी खतरा रहता है। इसलिए, किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जिले की सीमा के भीतर कोहरे के मौसम में ठीकरी पहरा लगाने की आवश्यकता है। जिला विकास और पंचायत अधिकारी जिले के सभी गांवों की संबंधित पंचायतों के माध्यम से इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा।

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News Editor

Kamini

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