मां और पत्नी पर हमले का मामला, कोर्ट ने साथियों सहित बेटे को सुनाई यह सजा

punjabkesari.in Wednesday, Sep 07, 2022 - 10:43 AM (IST)

पठानकोट: अदालत ने हत्या मामले में सजा देते हुए 4 आरोपियों को उम्रकैद और 19-19 हजार रुपए जुर्माना किया है। मामले में संलिप्त  एक आरोपी चैन सिंह की सुनवाई दौरान मौत हो चुकी है।  जिला एवं सेशन जज मोहम्मद गुलजार की कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपियों को सजा सुनाई है। 

यह था मामला

आपको बता दें कि  2014 में कर्ण सिंह जो अपनी साली के साथ सुजानपुर में रहता था, ने साथियों चैन सिंह, राकेश कुमार, नरेश कुमार और कविता के साथ  मिलकर गांव में फलौरा में रहती मां और पत्नी पर हमला कर दिया था। बेरहम बेटे ने मां का कान और पत्नी की उंगिलयां काट दी थी जिसके चलते पत्नी आशा रानी और मां पुष्पा देवी को अस्पताल दाखिल करवाया था। उपचाराधीन मां की मौत हो गई थी जिसके चलते कोर्ट में चालान पेश किया था। 

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News Editor

Urmila

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