प्यार, धोखा और अदालत — दुष्कर्म केस में कांस्टेबल को लेकर कोर्ट ने दिया यह फैसला
punjabkesari.in Thursday, Nov 06, 2025 - 09:53 PM (IST)
जालंधर (भारद्वाज ,जतिंदर ) : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज रजनी छोकरा की अदालत द्वारा एक लड़की को विवाह का झांसा देकर उससे बार-बार विभिन्न होटलों मे लेजाकर दुष्कर्म करने के मामले में वकील नवतेज सिंह मिनहास की दलीलों से सहमत होते हुए आरोप साबित न होने पर पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मनिंदरजीत सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी बुर्ज हनुमानगढ़, जिला फाजिल्का जो कि उस समय जालंधर में तैनात था, को बरी किए जाने का हुक्म सुनाया है। इस मामले में उक्त कांस्टेबल के विरुद्ध 15 जनवरी 2020 को थाना पी एस सिटी जिला मुक्तसर साहिब एंव डवीजन नंबर चार पुलिस में पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
उसने बताया कि वह बटाला के एक कालज मे बीए की पढ़ाई कर रही थी कि वह और उसकी बहनें जो कालेज के होस्टल में ही रहती थीं कि महीने बाद कालेज से अपने घर गांव गिलजेवाला जिला मुक्तसर साहिब बस से जा रहे थे कि कांस्टेबल मनिंदरजीत सिंह भी हमें बस में मिला, जिसने बस में अपना मोबाईल नंबर एक छल्ले पर लिख कर भेजा। यहां से बातचीत शुरू हो गई जिसने फोन पर कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मैं और परिवार इसके झांसे मे आ गए। और वहां से मुलाकात का सिलसिला जारी हुआ। और उसके बहकावे मे आकर उसके बताए हुए जालंधर के होटलों मे उससे मिलने आती रही, यहां उसने मुझसे बार-बार दुष्कर्म किया। और बाद में विवाह करने से भी मुकर गया। बाद में पुलिस ने जांच कर पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मनिंदरजीत सिंह के विरुद्ध धारा 376 ,506,आई पी सी व 376 -2 एन आई पी सी के तहत मामला दर्ज किया था।

