नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाया फैसला
punjabkesari.in Thursday, Apr 27, 2023 - 08:33 PM (IST)

लुधियाना (स्याल) : जिला लुधियाना में हजारों नहीं लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहते है, जहां उनके बच्चों की असुरक्षा के मामले बढ़ते जा रहे है। आए दिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बाल अधिकारों पर काम करने वाली अग्रणी संस्था "सहयोग केयर फॉर यू" लुधियाना में पीड़ित परिवारों को मुफ्त सहायक अधिकारी व कानूनी सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसी कार्य के तहत सहयोग केयर फॉर यू टीम एवम योगेश प्रशाद ने जिला लुधियाना में पोक्सो विक्टिम परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है।
मामला वर्ष 2020 में थाना शिमलापुरी लुधियाना में दर्ज किया हुआ था, जिसमे पीड़ित परिवार को उनके कहने पर संस्था सहयोग केयर फॉर यू के बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद ने परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई गई। सरकारी वकील बी. डी गुप्ता के सहयोग से आरोपी को आई.पी.सी. की धारा 377 और पोक्सो की धारा 3 व 4 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।
पीड़ित की मां ने बताया कि इस दौरान उनको कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन टीम सहयोग एवं ऐडवोकेट योगेश हर बार उनके साथ खड़े रहे और अंत में इंसाफ मिला और आरोपी को एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी पाया और सजा सुनाई। इस दौरान संस्था के बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद ने मीडिया को बताया कि पीड़ित की मां अपाहिज है और जब ये घटना घटी तो पीड़ित की मां अस्पताल में दर-दर भटक रही थी, वहां हमारे साथी दिनेश कुमार ने उनसे बातचीत की और केस को समझ कर उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद से लगातार संस्था द्वारा परिवार की मदद की गई और लगभग एक वर्ष बाद आज इस केस में दोषी को सजा हुई। पीड़ित परिवार की आंखों में खुशी के आंसू हैं और परिवार ने तहे दिल से संस्था की टीम के साथ साथ ए.डी.जे अमरजीत सिंह, सरकारी वकील बी.डी. गुप्ता व एडवोकेट योगेश प्रशाद का बहुत-बहुत धन्यवाद किया।
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