लग ही गई Chandigarh में ये सख्त पाबंदी, 10,000 रुपए का जुर्माना..

punjabkesari.in Wednesday, Jun 04, 2025 - 02:58 PM (IST)

चंडीगढ़: पालतू-कम्युनिटी डॉग बाँयलॉज का ड्राफ्ट प्रस्ताव निगम सदन बैठक में पारित कर दिया गया है।  हालांकि प्रस्ताव के वक्त कई पार्षदों ने ग्रीन बैल्ट में भी कुत्ते लाए जाने पर रोक की मांग उठाई। इस पर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को कहा कि प्रस्ताव में इसे जोड़ लिया जाए कि 20 एकड़ से ऊपर ग्रीन एरिया और ग्रीन बैल्ट पर कुत्ता घुमाए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पार्षदों का तर्क था कि ग्रीन बैल्ट पर बच्चे भी आते हैं और डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। 

सदन सचिव ने प्रस्ताव के बारे में चर्चा के दौरान बताया कि कोई ना कोई आपत्ति की वजह से नोटिफिकेशन घूम रही थी। प्रस्ताव के अनुसार पालतू कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, रॉक गार्डन, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रैगरेंस गार्डन, टैरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन सहित कई अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर मनाही होगी।  घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही तय होगी कुत्तों की संख्या नए पेट एंड कम्युनिटी डॉग बाइलॉज के तहत अब शहर में हर पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही लोग कुत्ते रख सकेंगे। डॉग ऑनर को एम.सी.को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी कि दो से ज्यादा पेट डॉग नहीं रखेंगे। डॉग को कहीं भी लेकर जाएंगे तो पट्टा डालकर जाएंगे। डॉग किसी को हानि पहुंचाएगा या काटेगा तो मुआवजा देंगे। 

घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही कुत्तों की संख्या तय होगी। उदाहरण के लिए, 5 मरला या उससे कम में 1 कुत्ता, 5 से 12 मरला में 2, 12 मरला से एक कनाल में 3 (मोंगरेल/इंडी कुत्ता अनिवार्य) और एक कनाल से अधिक में 4 कुत्ते (दो मोंगरेल/इंडी कुत्ते अनिवार्य) रख सकेंगे। अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिट बुल, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर सहित 7 आक्रामक नस्लों के कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुमार्ना होगा। 
अब कोई भी स्ट्रे डॉग को कहीं भी खाना नहीं दे सकेगा। आर. डब्ल्यू.ए. और पार्षद की सहमति से हर इलाके में जगह चयनित की जाएगी, जहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा।


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Content Writer

Vatika

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