जालंधर में होटल-गेस्ट हाऊस में stay करने के लिए अब करना होगा ये काम
punjabkesari.in Friday, May 07, 2021 - 06:19 PM (IST)

जालंधर: जालंधर के डिप्टी पुलिस जगमोहन सिंह की तरफ से जिले में सुरक्षा को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए है। डिप्टी पुलिस की तरफ से ये निर्देश जालंधर के होटल और गेस्ट हाउस को लेकर जारी किए गए है। मिली जानकारी के अनुसार इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी होटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक या प्रबंधक किसी भी व्यक्ति /यात्री को उसकी पहचान पत्र के बिना नहीं रखेंगे।
होटल में ठहरने वाले सभी लोगों से उनका आईडी कार्ड या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं होटल/गेस्ट हाऊस और सराय की तरफ से उसका रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है।
इसी के साथ-साथ अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया है तो इस संबंधी सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन आफिस, दफ़्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जायेगी। इसके इलावा होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसैपशन और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे।
इतना ही नहीं अगर कोई भी सदिंग्ध व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य /ज़िले की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है, तो होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के मालिक /प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना संबंधी थाने /पुलिस कंट्रोल रूम को देने के ज़िम्मेदार होंगे। यह आदेश 07 मई 2021 से 06 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे।